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ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की दोषी महिलाओं को 4-4 महीने की सजा

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ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी में बाधा, दोषी युवतियों को 4-4 महीने की सजा
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सेक्टर-43 लाइट प्वाइंट पर एक दोषी ने अपने सिर पर मारी थी बीयर की बोतल
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। साल 2017 में सेक्टर-43 स्थित लाइट प्वाइंट के समीप ट्रैफिक के पुलिसकर्मियों से बहस कर धक्का-मुक्की और बलपूर्वक उनकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के मामले की दोषी दो युवतियों को जेएमआईसी रेखा चौधरी की कोर्ट ने 4-4 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में एसएएस नगर, मोहाली निवासी संदीप कौर और जसप्रीत कौर हैं।
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स्विफ्ट कार सवार युवतियों को उक्त लाइट प्वाइंट के समीप ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने रेड लाइट सिग्नल तोड़ने पर रुकने का इशारा किया था। उनके नहीं रुकने पर पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ा। इससे गुस्साई युवतियों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बहस की और फिर एक पुलिसकर्मी की वर्दी खींचकर उससे धक्का मुक्की की थी। एक युवती ने आपे से बाहर होकर अपने ही सिर पर बीयर की बोतल भी फोड़ ली थी। तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर राम दयाल ने युवतियों के नशे में होने की जानकारी दी थी। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने आरोपी युवतियों पर आईपीसी की धारा-332 व 353 के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। युवतियों के बीच सड़क ट्रैफिक पुलिस से बहस और धक्का मुक्की करने की वीडियो एक पुलिसकर्मी ने अपने कैमरे में कैद की थी। युवतियों की मौके पर बनी वीडियो सार्वजनिक भी हुई थी।
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