हरियाणा के दंपति पर 1.75 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन के एडिशनल कमिश्नर व पूर्व सीनियर डिप्टी एडवोकेट जरनल रंजीत सिंह बाथ और उनकी पत्नी सुखमनप्रीत बाथ के खिलाफ पौने 2 करोड़ की ठगी का केस पुलिस ने दर्ज किया है। सेक्टर-34 पुलिस ने यह केस कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया है। मामले में शिकायतकर्ता फॉसवेक के चेयरमैन और सेक्टर-21 निवासी बलजिंदर सिंह बिट्टू हैं।
बिट्टू ने बताया कि उनकी रंजीत सिंह बाथ और उनकी पत्नी सुखमनप्रीत बाथ से पुरानी जान-पहचान है। चार साल पहले उनसे उनकी सेक्टर-44 स्थित जमीन लेने का सौदा हुआ था। सौदा तय होने के बाद रंजीत सिंह ने उनसे 1 करोड़ कैश लिया। कुछ ही समय बाद रंजीत के कहने पर उन्होंने तय राशि का 75 लाख रुपये बैंक में लोन करवाकर चुका दिया। इसके बाद रंजीत सिंह ने बताया अभी थोड़ा सा समय जमीन की रजिस्ट्री होने में लगेगा, लेकिन तय समय से ज्यादा होने के बावजूद जमीन उनके नाम नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने सेक्टर-34 थाने में शिकायत दी।
पुलिस ने घुमाया फिर कोर्ट में लगाई गुहार
बिट्टू ने बताया कि पहले मामले की शिकायत सेक्टर-34 थाने में दी, लेकिन पुलिस ने मामला घुमाकर संज्ञान तक नहीं लिया। थाने के चक्कर लगाने से परेशान होकर उन्होंने जिला अदालत में याचिका दायर कर दी। शिकायतकर्ता के अनुसार कोर्ट ने दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का पुलिस को आदेश जारी किया।
कोर्ट के आदेश पर रंजीत सिंह बाथ और उनकी पत्नी सुखमनप्रीत बाथ पर पौने दो करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। सेक्टर-34 थाना पुलिस मामले की जांच में लगी है।
दीपक यादव, डीएसपी साउथ
हरियाणा गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन में एडिशनल कमिश्नर है आरोपी रंजीत सिंह बाथ
फॉसवेक चेयरमैन से जमीन के नाम पर हुई ठगी