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19 वर्ष की आयु में शादी करने पर युवक पर केस दर्ज

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19 वर्ष की आयु में शादी की, युवक पर केस दर्ज
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-आरोपी को फिलहाल नहीं किया गया गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शादी के लिए निर्धारित आयु 21 वर्ष से कम में शादी करने पर थाना सारंगपुर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ प्रोहाइबेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट-2006 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट के निर्देशों पर केस दर्ज किया। युवक की पहचान धनास की मिल्क कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय राजिंदर के रूप में हुई है। पुलिस ने जांच में पाया कि जिस समय राजिंदर ने शादी की, उस दौरान उसकी आयु 19 साल थी, जबकि युवती की आयु अठारह वर्ष से अधिक थी। पुलिस ने आरोपी युवक के शादी की तारीख से लेकर उसके शैक्षणिक सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की। इसमें आरोपी की आयु शादी की तारीख को 19 वर्ष होने का पता लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राजिंदर को गिरफ्तार नहीं किया है। कोर्ट के निर्देशों पर इससे पहले सेक्टर-11 थाना पुलिस ने भी 21 वर्ष से कम आयु में शादी करने के एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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