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कंडक्टर पर जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल कैद

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कंडक्टर पर जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल कैद
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रुपये ने देने की बात पर ट्रक मालिक के बेटे ने गंडासी से किया था हमला
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सेक्टर-26 स्थित ट्रांसपोर्ट एरिया में 5 जनवरी 2018 को कंडक्टर नरिंदर पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला सेशन जज बलबीर सिंह की कोर्ट ने ट्रक मालिक के दोषी बेटे पंकज को पांच साल की सजा सुनाई है। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने पंकज पर हत्या के प्रयास (धारा 307) के तहत केस दर्ज किया था।
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हिमाचल के सिरमौर निवासी नरिंदर सेक्टर-26 ट्रांसपोर्ट एरिया में उस ट्रक पर बतौर कंडक्टर नौकरी करता था, जिसे मालिक का बेटा पंकज चलाता था। एक जनवरी 2018 को वे शिमला से सामान लेकर आए और फिर पंकज कंडक्टर नरिंदर को ट्रांसपोर्ट एरिया छोड़कर घर चला गया। अगले दिन नरिंदर ने पंकज से कहा कि वह उसे रुपये दिए बगैर चला गया था। इस पर पंकज ने नरिंदर को उसका हिसाब करने की बात कही और गुस्साए पंकज ने ट्रक से गंडासी निकाल नरिंदर की गर्दन पर वार कर दिया। घायल नरिंदर को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर पंकज पर हत्या के प्रयास की धारा के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
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