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बुजुर्ग की हत्या में 6 को दस साल की कैद,

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हत्या के आरोप में 6 को दस-दस वर्ष कैद
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अदालत ने दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
होशियारपुर।
एडिशनल डिस्ट्रिक व सेशन जज संदीप कुमार सिंगला की अदालत ने बुजुर्ग की हत्या करने वाले छह आरोपियों को दोषी करार करार देते हुए उन्हें दस-दस साल की कैद, दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना न देने पर तीन तीन महीने और सजा काटनी होगी।
गांव डगाम निवासी मंजीत कौर पत्नीी भूपिंदर सिंह ने थाना गढ़शंकर पुलिस के पास 7 सितंबर 2015 को शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने शिकायत में बताया था कि वह घरेलू काम करती है। उउसका पति भूपिंदर सिंह अड्डा दौहड़ा में भोला सीमेंट स्टोर नाक की हार्डवेयर सीमेंट की दुकान करता है। उसने बताया 7 सितंबर 2015 को शाम करीब सात बजे उसका पति घर पर ही था।उसे अनुराग निवासी बगवाई बुलाने के लिए आया और कहने लगा कि कुछ सामान लेना है। इस पर उसका पति उसके साथ चला गया। इसके बाद वह अपने जेठ तरसेम सिंह को साथ लेकर अपने पति के पीछे पीछे चली गई। उसने बताया जब उसका पति दुकान के सामने पहुंचा ही था। उसका जेठ तरसेम सिंह भी दुकान के पास चला गया। इस दौरान प्रभजोत सिंह उर्फ पप्पा पुत्र सुखविंदर सिंह, रणबीर सिंह उर्फ मंगी पुत्र सुरजीत सिंह, संदीप सिंह पुत्र जसविंदर सिंह, पवन कुमार उर्फ विपन पुत्र तरसेम लाल, हरमेल सिंह पुत्र ज्ञान चंद और अनुरागप्रीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह ने उसके पति भूपिंदर सिंह पर हमला कर दिया।
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इस दौरान पप्पा ने भूपिंदर सिंह से कहा कि उसने उसके पिता को कुछ देकर मारा था, जिसका आज वो बदला लेने के लिए आए है। इस दौरान उक्त सभी लोगों ने उसके पति भूपिंदर सिंह से मारपीट शुरू कर दी।उसका जेठ तरसेम सिंह बचाने के लिए आया तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की और अपने बाइकों पर सवार होकर फरार हो गए। पिति भूपिंदर सिंह को अस्पताल भर्ती करवाया गया ,जहां उसके पति की मौत हो गई थी। पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल कैद की सजा सुनाई।
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