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पत्नी की हत्या में पति, प्रेमिका को आजीवन कारावास

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पत्नी की हत्या में पति, प्रेमिका को आजीवन कारावास
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होशियारपुर। प्रेमिका से मिल पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति और उसकी प्रेमिका को दोषी करार देते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक व सेशन जज प्रिया सूद की कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास व बीस बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुजाई। जुर्माना न देने पर दोनों दोषियों को दो दो महीने और सजा काटनी होगी।
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उल्लेखनीय है कि 14 सितम्बर 2016 को अशोक कुमार पुत्र राम पाल निवासी बजरूड थाना नूरपुर बेदी जिला रोपड़ ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन सुनीता कुमारी की शादी करीब 15 साल पहले गुरमीत राम पुत्र तरसेम लाल निवासी झोनोंवाल के साथ हुई थी। उसकी बहन ने मां संतोष कुमारी को कई बार बताया कि उसके पति का रेखा तीर्थ राम निवासी टिब्बीयां बीनेवाल के साथ नाजायज संबंध हैं। सुनीता एक दिन रेखा के घर जा पहुंची जहां रेखा ने सुनीता के साथ मारपीट की और उसे धमकाया कि वो गुरमीत राम से शादी कर लेगी और उसे रास्ते से हटा देगी। इसी दौरान उसने सुनीता के साथ मारपीट की और सुनीता के गले में दुपट्टे का फंदा डाल कर उसे मारने की कोशिश की। जिसके बाद सुनीता की हालत बिगड़ी तो उसे गढ़शंकर सिविल अस्पताल भर्ती करवाया गया जहां सुनीता ने दम तोड़ दिया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि रेखा ने उसके जीजा के साथ मिलकर सुनीता की हत्या करवाई हैं। पुलिस ने मृतका के भाई के ब्यानों पर रेखा और गुरमीत के खिलाफ धारा 302 व अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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