लैपटॉप की खराबी नहीं की ठीक
लौटानी होगी लैपटॉप की कीमत 34 हजार 680 रुपये
आठ हजार मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का उपभोक्ता फोरम ने दिया निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
लैपटॉप की खराबी ठीक नहीं करने पर उपभोक्ता फोरम ने हेवलेट पैकर्ड एचपी सर्विस सेंटर, सिस्नेट ग्लोबल टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड और हेवलेट पैकर्ड इंस को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
उपभोक्ता फोरम ने हेवलेट पैकर्ड एचपी सर्विस सेंटर, सिस्नेट ग्लोबल टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड और हेवलेट पैकर्ड इंस को निर्देश दिया है कि वह संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को 34 हजार 680 रुपये लौटाने के अलावा यूएसबी रिकवरी किट की कीमत दो हजार छह सौ 25 रुपये अदा करे। सेवा में कोताही के लिए आठ हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता पीयूष गौड़ निवासी ढकौली जीरकपुर ने सेक्टर-34 ए चंडीगढ़ स्थित हेवलेट पैकर्ड एचपी सर्विस सेंटर, सिस्नेट ग्लोबल टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड और गुड़गांव स्थित हेवलेट पैकर्ड इंस के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
पीयूष ने फोरम को शिकायत में बताया कि उन्होंने सेक्टर-20 चंडीगढ़ स्थित जीके इंटरप्राइजेज से 30 जनवरी 2016 को एचपी पविलियन लैपटॉप 34 हजार 680 रुपये में खरीदा। इसकी एक वर्ष की वारंटी थी। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि इसके प्रयोग के पांच दिनों में ही इसमें खराबी आ गई।
इसकी शिकायत कस्टमर केयर पर दी। लैपटॉप को रिसेट कर 10 फरवरी, 2016 को दिया। ढाई महीने बाद फिर इसमें खराबी आ गई, लेकिन वह ठीक नहीं हुर्ह। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि वारंटी के अंदर होने पर भी उन्हें एचपी रिवकर यूएसबी किट के लिए दो हजार छह सौ 25 रुपये खर्च करने पड़े।
उपभोक्ता फोरम ने हेवलेट पैकर्ड एचपी सर्विस सेंटर, सिस्नेट ग्लोबल टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड को एकतरफा करार दिया जबकि हेवलेट पैकर्ड इंस ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।