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अदालत 1

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कंडक्टर पर जानलेवा हमले में ट्रक के मालिक का बेटा दोषी करार
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चंडीगढ़। सेक्टर-26 स्थित ट्रांसपोर्ट एरिया में 5 जनवरी 2018 को कंडक्टर नरिंदर पर जानलेवा हमले के मामले में जिला अदालत ने ट्रक मालिक के बेटे पंकज को दोषी करार दिया है। उसकी सजा पर 24 जनवरी को फैसला होगा। पंकज पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास (धारा 307) के तहत केस दर्ज किया था। हिमाचल के सिरमौर निवासी नरिंदर सेक्टर-26 ट्रांसपोर्ट एरिया में उस ट्रक पर बतौर कंडक्टर नौकरी करता था, जिसे मालिक का बेटा पंकज चलाता था। एक जनवरी 2018 को वे शिमला से सामान लेकर आए और फिर पंकज कंडक्टर नरिंदर को ट्रांसपोर्ट एरिया छोड़कर घर चला गया। अगले दिन नरिंदर ने पंकज से कहा कि वह उसे पैसे दिए बगैर चला गया था। इससे गुस्साए पंकज ने नरिंदर को उसका हिसाब करने की बात कही। फिर पंकज ने ट्रक से गंडासी निकाल नरिंदर की गर्दन पर वार कर डाला। घायल नरिंदर के बयान पर पुलिस ने पंकज पर केस दर्ज किया था।
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