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पंजाबी म्यूजिक कंपोजर के खिलाफ चालान दायर

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पंजाबी म्यूजिक कंपोजर हरजसनजीत सिंह के खिलाफ चालान दायर
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पिछले साल हरजसनजीत की कार से कुचलने से हुई थी बिजनैसमेन सुबोध गुप्ता की मौत

पुलिस ने धारा 304ए हटाकर 304 में किया चालान दायर, जेल में है आरोपी

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सेक्टर-10 में होटल माउंट व्यू के पास पंजाबी म्यूजिक कंपोजर की कार से कुचलकर हुई बिजनेसमैन सुबोध गुप्ता की मौत के मामले में सेक्टर-3 थाना पुलिस ने आरोपी बठिंडा निवासी पंजाबी म्यूजिक कंपोजर हरजसनजीत सिंह चहल के खिलाफ जिला अदालत में चालान दायर कर दिया है। डेढ़ सौ पेज के चालान में पुलिस ने चहल को आईपीसी की धारा 279 और 304 के तहत आरोपी बनाया है। केस की अगली सुनवाई 4 जून को होगी।
इससे पहले थाना पुलिस ने चहल के खिलाफ 304ए के तहत एफआईआर दर्ज की थी लेकिन, आरोपी के जांच ज्वाइन करने के बाद पुलिस ने उसे जमानती धारा होने के कारण बेल दे दी थी। हालांकि बाद में पुलिस ने केस में से 304ए हटाकर 304 लगा दी थी, जो कि गैर जमानती धारा है। इसके बाद आरोपी ने जिला अदालत, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद चहल ने जिला अदालत में सरेंडर कर दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी चहल के खिलाफ केस में 12 गवाह बनाए हैं। इसके अलावा वारदात के वक्त की सीसीटीवी फुटेज को भी बतौर सबूत पेश किया है।
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यह है मामला
छह अगस्त 2017 को सेक्टर-4 निवासी बिजनेसमैन सुबोध गुप्ता दोपहर के समय सेक्टर-10 स्थित होटल माउंट व्यू के सामने पैदल सड़क पार कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार कार ने सुबोध को टक्कर मार दी। कार चालक वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था। सुबोध को सेक्टर-16 अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने कार नंबर के आधार पर आरोपी पंजाबी गानों के म्यूजिक कंपोजर के खिलाफ लापरवाही से कार चलाने की धारा 304ए के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जमानत पर रिहा कर दिया था लेकिन बाद में मामले में गैरइरादन हत्या की धारा 304 जोड़नी पड़ी थी। तब से ही आरोपी फरार चल रहा था। इसके बाद उसने जिला अदालत, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की लेकिन कहीं से भी राहत न मिलने पर उसने जिला अदालत में सरेंडर कर दिया था।
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