बठिंडा के ध्यानार्थ.......
पैसे के लेनदेन में दोस्त की हत्या करने वाला दोषी करार
दोषी मूलरूप से बठिंडा का रहने वाला, अदालत वीरवार को सुनाएगी सजा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पैसे के लेनदेन में दोस्त की हत्या में जिला अदालत ने बठिंडा निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ रसीला को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को वीरवार को सजा सुनाएगी। मौली जागरां थाना पुलिस ने पिछले साल रसीला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
थाना पुलिस की ओर से दर्ज मामले के अनुसार मौली जागरां में रहने वाले संजय ने शिकायत दी थी कि वह कारपेंटर का काम करता था और मनप्रीत के साथ उसकी दोस्ती थी। दोनों ने विदेश जाने के लिए एक एजेंट को पैसे दिए थे। इस सिलसिले में ही उसने मनप्रीत से सवा लाख रुपये उधार लिए थे।
11 जून को मनप्रीत उसके कमरे में पहुंचा और पैसों की मांग करने लगा। उसने मनप्रीत को आश्वासन दिया कि वह जल्द की उसके पैसे लौटा देगा। 12 जून की सुबह मनप्रीत उठा और फिर से संजय से पैसे मांगने लगा। पैसे मांगने की बात को लेकर ही मनप्रीत और उसके बीच विवाद हो गया। मनप्रीत ने गुस्से में आकर संजय पर चाकू से कई वार कर फरार हो गया। पीजीआई में उपचार के दौरान संजय की मौत हो गई थी।