सेक्टर-26 मंडी में 18 वर्षीय युवती की सरेआम हत्या करने के दोषी धनास निवासी सुनील को जज राजेश शर्मा की अदालत ने बुधवार को दस की सजा सुनाई। बता दें कि बीते मंगलवार को अदालत ने सुनील को दोषी करार दिया था।
मामला 29 सितंबर 2017 का है। शिकायत के मुताबिक, सुनील सेक्टर-26 स्थित मंडी में पूजा की स्टॉल पर गया और उसे अपने साथ चलने को कहा। पूजा के इंकार करने पर आरोपी ने जेब से चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर वार किया। पूजा ने भागने की कोशिश की और करीब 100 मीटर तक भागने के बाद दुकान नंबर 26 के पास गिर गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद एक दुकानदार ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल की। इसके बाद पीसीआर ने आकर पूजा को पीजीआई पहुंचाया, जहां उसने सुनील को अपना हत्यारा बताने से पहले ही दम तोड़ दिया। पूजा सेक्टर-56 की रहने वाली थी। पूजा की दोस्त ज्योति के बयान पर सेक्टर-26 पुलिस ने सुनील के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में आरोपी को टिम्बर मार्केट से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपी से चाकू और खून से लथपथ कपड़े भी बरामद किए थे।