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सोलर प्लांट लगाने के पैसे लेने के बाद भी नहीं किया इंस्टॉल, फोरम ने लगाया जुर्माना

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चंडीगढ़। यूटी प्रशासन के आदेशों के बाद एक व्यक्ति ने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए 1 लाख 36 हजार 500 रुपये भी खर्च कर दिए लेकिन कंपनी ने काफी समय बीत जाने के बाद भी सोलर प्लांट नहीं लगाया। उपभोक्ता फोरम ने एलबीडब्ल्यूएस प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने 9 प्रतिशत ब्याज की दर से शिकायतकर्ता से लिए 1 लाख 36 हजार 500 रुपये लौटाने के दिए आदेश हैं। साथ ही मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न झेलने के लिए 15 हजार मुआवजा और 10 हजार मुकदमे का खर्च देने के आदेश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिनों के अंदर आदेश का पालन करना होगा अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान जारी किए।
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सेक्टर-11 में रहने वाले कर्नल अजय कुमार मेहंदीरत्ता ने इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 के गोदरेज एटर्निया टॉवर ए स्थित एलबीडब्ल्यूएस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी थी। अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा कि 500 गज के ऊपर की इमारतों पर सोलर प्लांट लगाने के चंडीगढ़ प्रशासन के आदेशों के बाद उन्होंने अपने घर की छत पर लगाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने 3 जुलाई 2018 को चेक के माध्यम से एलबीडब्ल्यूएस प्राइवेट लिमिटेड को 1 लाख 36 हजार 500 रुपये अदा किए। पेमेंट मिलने के काफी समय बाद भी कंपनी ने सोलर प्लांट इंस्टॉल नहीं किया। कई बार इसके लिए शिकायत की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काम में लापरवाही होता देख शिकायतकर्ता ने पैसे रिफंड करने की रिक्वेस्ट की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम मे कंपनी को अपना पक्ष रखने के कई मौके दिए लेकिन कंपनी ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया, जिसके बाद केस को एक्स पार्टी करार दिया गया।
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