चंडीगढ़। आठ साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी हीरा लाल उर्फ गुड्डू (39) के खिलाफ आरोप तय हो गए। अब आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा-302,363, 366,201, 376, 376(3), 376एबी, 511 व पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत केस चलेगा। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। इस पर हुई बहस के बाद अदालत में आरोपी के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
19 जनवरी को बच्ची के परिजनों ने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि 19 जनवरी की सुबह करीब 11 बजे एक बच्ची घर से कुछ सामान लेने निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी जबकि दुकान घर से चंद कदम दूर ही है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पीड़ित परिवार के आसपास पूछताछ की तो एक कमरे में ताला लगा हुआ था। परिजनों ने भी बंद कमरे में रहने वाले व्यकित पर शक जताया। इसके बाद पुलिस ने ताला तोड़कर कमरे की जांच की तो वहां खून से सनी रजाई और एक चाकू भी बरामद हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो आरोपी बैग लेकर जाता हुआ नजर आया। दो दिनों बाद बच्ची का शव रामदरबार के पास जंगल में कचरे के ढेर के नीचे से बरामद हुआ। बाद में पुलिस ने आरोपी हीरालाल को गिरफ्तार किया था।