चंडीगढ़। सेक्टर-37 स्थित करोड़ों की कोठी कब्जाने के मामले के आरोपी मनीष गुप्ता की जमानत याचिका चंडीगढ़ जिला अदालत ने खारिज कर दी है। वहीं 16 दिनों से जेल में बंद इंस्पेक्टर राजदीप सिंह ने भी बुधवार को जमानत याचिका दायर की। आरोपी पत्रकार संजीव महाजन और राजदीप सिंह की याचिका पर अब वीरवार को सुनवाई होगी।
आरोपी मनीष गुप्ता ने पहले निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। जहां से याचिका खारिज होने के बाद मनीष गुप्ता ने सेशन कोर्ट में अर्जी दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पूनम आर. जोशी की कोर्ट ने यह अर्जी भी खारिज कर दी। मनीष गुप्ता को चंडीगढ़ पुलिस ने 2 मार्च को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही है। वहीं, दूसरी ओर इस केस में पकड़े गए चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर राजदीप सिंह ने भी बुधवार को जमानत अर्जी दायर कर दी। उससे पहले आरोपी संजीव महाजन ने भी जमानत के लिए अर्जी दी थी। इन दोनों की अर्जी पर वीरवार को सुनवाई हो सकती है।
ज्ञात हो कि सेक्टर-37 स्थित कोठी कब्जाने के मामले में पिछले महीने 2 मार्च को चंडीगढ़ पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अपहरण जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने मिलकर सेक्टर-37 की करोड़ों की कोठी के इकलौते मालिक राहुल मेहता का अपहरण कर उसे गुजरात के एक आश्रम में रखवा दिया और उससे जबरदस्ती संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद किसी और को राहुल मेहता बनाकर उसकी संपत्ति अन्य व्यक्ति को बेच दी। इस धोखाधड़ी में शराब करोबारी अरविंद सिंगला का नाम भी शामिल है। अभी तक पुलिस ने संजीव महाजन, मनीष गुप्ता, सतपाल डागर और राजदीप सिंह को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य आरोपी फरार हैं।