संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने हादसे में कार को नुकसान पहुंचने पर मालिक को 35 हजार रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि जीप चालक, जीप मालिक और जिस जीप से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। सेक्टर-10 के रहने वाले हृदय आनंद ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 19 अगस्त 2022 को दोपहर दो से ढाई बजे के करीब उसके पिता औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 की मेन रोड पर कार से आ रहे थे। जैसे ही उसके पिता औद्योगिक क्षेत्र सीआईडी ऑफिस के पास पहुंचे तो स्लिप रोड से एक जीप आई और उसके पिता की कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार का बंपर, हेडलाइट, बोनट और शीशा डैमेज हो गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि जीप चालक लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण सड़क हादसा हुआ। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि कार को ठीक करवाने में कुल 1.50 लाख रुपये का खर्चा आया है।