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ईटीटी शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करने की शर्त पर क्या भर्ती में कर सकते हैं शामिल

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चंडीगढ़। पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि वह सरकार का पक्ष लेकर हाईकोर्ट को जानकारी देंगे कि क्या याचिकाकर्ताओं को पात्रता परीक्षा पास करने की शर्त पर भर्ती में शामिल किया जा सकता है। पिछली सुनवाई पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न ईटीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए।
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याचिका दाखिल करते हुए रिंपल व अन्य ने एडवोकेट विकास चतरथ के माध्यम से ईटीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है। याची ने बताया कि नियम के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रति वर्ष आयोजित होना अनिवार्य है। पंजाब सरकार ने शिक्षकों की भर्ती निकालते हुए इसमें पंजाब स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना अनिवार्य किया है। याची ने बताया कि पंजाब सरकार ने आखिरी परीक्षा 2018 के लिए ली थी और उसके बाद दो साल कोई परीक्षा ही आयोजित नहीं हुई। याची ने बताया कि 2018 की परीक्षा का परिणाम भी अभी उत्तर कुंजी की विसंगतियों के चलते लटका हुआ है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि पहले पंजाब सरकार को परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया जाए और परीक्षा का परिणाम आने के बाद दो सप्ताह की छूट ऑनलाइन आवेदन के लिए दी जाए।
हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश जारी करते हुए पूछा था कि क्यों न भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। अब पंजाब के वकील ने कहा कि वह राज्य सरकार से पूछ कर बताएंगे कि पात्रता परीक्षा जब भी आयोजित होगी उसे पास करने की शर्त पर क्या याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में पंजाब सरकार को 15 जून तक पक्ष रखना होगा।
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