चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने उन परियोजनाओं में लोगों को सील डीड और बिजली कनेक्शन जारी करने की अनुमति दे दी है जिनमें बिल्डरों और प्रमोटरों ने पर्यावरण नियमों की उल्लंघना की है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नीति में संशोधन किया है जिसमें लोगों को राहत दी गई है। हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में बिल्डरों के खिलाफ पहले की तरह ही सख्ती जारी रहेगी।
इससे पहले हाउसिंग, रिहायशी और व्यावसायिक परियोजनाओं में बिल्डरों की गलतियों की खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा था। हाल ही में इसे लेकर बोर्ड ने बैठक की थी जिसके बाद ही लोगों को राहत देने के लिए इस नीति में संशोधन का फैसला लिया गया। इससे पहले पर्यावरण उल्लंघना पर सेल डीड और बिजली कनेक्शन जारी करने पर रोक थी और लोगों की शिकायत के बाद ही इस संबंध में कमेटी गठित की थी।
सरकार के अनुसार नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ पर्यावरण कानूनों के तहत मुकदमा चलाना और पूर्ण अनुपालन तक नई स्वीकृतियों पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी। पीपीसीबी की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने कहा कि अब निर्दोष खरीदारों को उन उल्लंघनों की सजा नहीं भुगतनी चाहिए जो उन्होंने की ही नहीं हैं।