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Panchkula News: रिश्वतखोरी के शिकायतकर्ता को ‘रिवॉल्विंग फंड’ से मिल सकेगा पैसा

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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो को ऐसे ‘रिवॉल्विंग फंड’ का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके जरिये शिकायतकर्ता को वह पैसा तुरंत वापस मिल सके, जो उसने रिश्वतखोर को ट्रैप लगाकर पकड़ने की प्रक्रिया के दौरान अपनी जेब से दिया था। इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एक वकील सुनयना द्वारा विजिलेंस ब्यूरो को भेजे नोटिस के बाद ब्यूरो की बजट व परसोनल शाखा ने कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि ‘रिवॉल्विंग फंड’ स्थापित करने का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को भेजें।गौरतलब है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी रोकने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य में शुरू की गई हेल्पलाइन का बड़ी संख्या में लोग फायदा उठाते हुए रिश्वतखोरों को पकड़वा रहे हैं लेकिन इस कवायद में रिश्वत की रकम का बोझ शिकायतकर्ता पर ही आ जाता है। दरअसल, शिकायतकर्ता द्वारा विजिलेंस ब्यूरो को जब किसी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दी जाती है तो विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारी शिकायत की जांच करने के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं।
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इसमें शिकायतकर्ता को मांगी गई रिश्वत की रकम के साथ आरोपी के पास भेजा जाता है, जिसकी व्यवस्था शिकायतकर्ता को अपनी जेब से करनी होती है। आरोपी के रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद रिश्वत की रकम को भी केस प्रापर्टी के रूप में सीज करके अदालत में पेश किया जाता है। इसके बाद जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता, शिकायतकर्ता को अपना पैसा भी वापस नहीं मिल पाता। आमतौर पर ऐसे केसों के निपटारे में चार-पांच साल का समय लग जाता है।
इसी मुद्दे को लेकर विजिलेंस ब्यूरो को एडवोकेट सुनयना की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने ‘रिवॉल्विंग फंड’ बनाने पर सहमति जताते हुए विजिलेंस ब्यूरो से इस फंड का प्रारूप तैयार करके भेजने को कहा है। फिलहाल ऐसा रिवॉल्विंग फंड राजस्थान और हरियाणा में बनाया जा चुका है। इसके तहत शिकायतकर्ता द्वारा ट्रैप या छापेमारी के लिए उपलब्ध कराई गई रिश्वत की राशि तुरंत लौटाने की व्यवस्था विजिलेंस ब्यूरो द्वारा की जाएगी और शिकायतकर्ता को अपना पैसा वापस पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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