चंडीगढ़। प्रसिद्ध पंजाबी गायक इमरान खान उर्फ खान साहब को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 जून 2021 काे उनके खिलाफ कपूरथला के सतनामपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। सतनामपुरा थाने में धारा 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनके व उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एडवोकेट अंशुल शर्मा के माध्यम से एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। एफआईआर के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण पंजाब में 15 जून 2021 तक लाॅकडाउन लगा था। लॉकडाउन के बावजूद खान साहब के नाम से मशहूर प्रसिद्ध पंजाबी गायक इमरान खान ने आधी रात को बैंड बाजे के साथ जन्मदिन मनाया। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने खान साहब और अन्य लोगों के खिलाफ धारा 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले में पुलिस ने कोई चालान पेश नहीं किया । कोर्ट ने कहा कि यह अनजाने में किया गया अपराध है और अब कोरोना का प्रभाव भी कम हो गया है। ऐसे में इस मामले को जारी रखना न्याय हित में नहीं होगा। इसी के साथ कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया।