चंडीगढ़। मालब्रोज की जीरा फैक्टरी के लिए सरकार से मांगी गई अनुमति को वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत मंजूरी से इन्कार करने व इसके खिलाफ अपील पर निर्णय न लेने का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अब इस बारे में दो सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि कंपनी की जीरा स्थित फैक्टरी के बाहर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए इस पर प्रदूषण बढ़ाने का आरोप लगाया था। याची ने बताया कि सभी प्रकार की जांच में क्लीन चिट के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसे बंद करने की घोषणा की थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और कोर्ट ने याची के पक्ष में मुआवजा जारी करने का आदेश भी दिया था। इसके बाद अब कंपनी ने तकनीकी औपचारिकता के तहत कंसेंट टू ऑपरेट के लिए आवेदन किया तो उसे मनमाने आधार पर खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ अपील की गई तो उस पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। याची ने कहा कि या तो उनकी अपील सुनने का आदेश दिया जाए या फिर इसे पंजाब के बाहर सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया जाए। हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार को दो सप्ताह में सभी पहलुओं को देखने के बाद आदेश जारी करने का पंजाब सरकार को निर्देश दिया है।