पंचकूला। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) पंचकूला ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 52 वर्षीय बैंक कर्मचारी के परिवार को 45.47 लाख का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजा राशि मृतक की पत्नी पॉल कौर को दी जाएगी।
मामला 23 अगस्त 2024 का है। विनोद कुमार पत्नी के साथ कालका-शिमला हाईवे पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार एक्टिवा स्कूटर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन 24 अगस्त को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने स्कूटर चालक मानव पुरी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
विनोद कुमार पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर-4 शाखा में ऑफिस असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे। उनकी मासिक आय करीब 58 हजार थी। उनकी पत्नी पॉल कौर और तीन बच्चों ने अगस्त 2024 में मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। न्यायाधिकरण ने सुनवाई के बाद स्कूटर चालक मानव पुरी, स्कूटर मालिक और उसकी बीमा कंपनी टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस को मुआवजा देने का जिम्मेदार ठहराया। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि मृतक के बच्चे विवाहित हैं और अपने-अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, इसलिए वे मृतक की कमाई पर आश्रित नहीं माने जा सकते। मुआवजे की राशि 45.47 लाख रुपये याचिका दाखिल करने की तारीख से लेकर भुगतान होने तक 6% वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।