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पंचकूला: मकान में दरार आने पर स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवन के निर्माण पर लगी रोक

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संवाद न्यूज एजेंसीपंचकूला। सेक्टर-11 में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला एक भवन के निर्माण पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यह फैसला पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की शिकायत पर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को की जाएगी। याचिकाकर्ता ने जिला अदालत में दी शिकायत में बताया था कि पड़ोस में बन रहे स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन के कारण उसके मकान में कई जगह दरार आ गई हैं। इस कारण उन्हें मकान गिरने का खतरा बना हुआ है।
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फिलहाल पूरे प्रदेश में एचएसवीपी की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन का सेक्टरवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके संबंध आए दिन अलग-अलग जिलों में बैठकें की जा रही हैं। इसका बड़ा प्रभाव पंचकूला में भी है। यहां के सेक्टरों में भी कई जगह स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवनों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा ही मामला सेक्टर-11 में भी सामने आया था। सेक्टर निवासी प्रमोद हंस ने बताया कि उसका मकान पड़ोस के निर्माण कार्य के चलते बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसने इसकी शिकायत एचएसवीपी अधिकारियों को भी की। मगर सुनवाई नहीं होने के कारण उसने मामले में अदालत का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को जिला अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए उस भवन के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है।

पूर्व सेना अध्यक्ष ने भी किया था विरोध स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवन बनाने की नीति के विरोध में आम सेक्टरवासी तो कई दिन से उतरे में हुए हैं। करीब 20 दिन पहले सेक्टर-6 स्थित जाट भवन में आयोजित सम्मेलन में पहुंचकर पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने भी इसका विरोध किया था। इसे गलत बताया था और इसके संबंध में स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था।
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