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Panchkula News: नदी-नालों के पास जाने पर रोक, 28 अगस्त तक धारा 163 लागू

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13 बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पुलिस की विशेष निगरानी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
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मानसून के मद्देनजर डीसीपी ने जारी किए आदेश
नदी, नालों और बांधों के आसपास आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और भारी बारिश के खतरे को देखते हुए पंचकूला पुलिस ने नदियों, नालों और बांधों के आसपास लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह आदेश 28 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा।
डीसीपी ने बताया कि घग्गर, कौशल्या और टांगरी नदियों सहित जिले के सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित नदी-नालों, सहायक जलधाराओं और बांधों के किनारे आम लोगों के जाने पर रोक रहेगी। रील बनाने, घूमने, पिकनिक मनाने या पानी का नजारा देखने के लिए भी इन क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि केवल बाढ़ राहत एवं प्रशासनिक ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
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13 संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई निगरानी
पुलिस ने जिले के 13 बाढ़ संभावित और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सेक्टर-21 घग्गर पुल, माजरी चौक, बुर्ज कोटिया, दीवानवाला, चंडी, थापली, बालू थापली, बरुण, चामला, बरवाला पुल, खेतपराली, रायपुररानी और मल्लाह पुल क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में एसीपी और थाना प्रभारियों को नियमित गश्त और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें तथा अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
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