माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। आयुक्त खाद्य सुरक्षा हरियाणा ने एक वर्ष के लिए पंचकूला समेत राज्य में किसी भी खाद्य उत्पाद में तंबाकू और निकोटीन (गुटखा व पान मसाला) के निर्माण, भंडारण, वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के मद्देनजर डीसी डाॅ. यश गर्ग ने जिले में गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए लगाए प्रतिबंध को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब गुटखा, पान-मसाला में तंबाकू और निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है।
कोई भी गुटखा, पान-मसाला में तंबाकू व निकोटीन का निर्माण, भंडारण और बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा विभाग को जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, प्राइवेट संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, दुकानदारों और कारोबारियों के सहयोग से जिले में गुटका और पान-मसाला पर लगाए प्रतिबंधित का पालन करने के निर्देश दिए हैं।