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Panchkula News: बरगाड़ी बेअदबी मामले के आरोपी डेरा प्रेमी प्रदीप कलेर को जमानत

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चंडीगढ़। पंजाब के बरगाड़ी बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व हनी प्रीत को मुख्य साजिशकर्ता बताने वाले आरोपी डेरा प्रेमी प्रदीप कलेर को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा में चंडीगढ़ कोर्ट में पेश किया गया। यहां सुनवाई के बाद अदालत ने उसे जमानत दे दी। बेअदबी मामले में प्रदीप भी आरोपी है। उसे इसी साल फरवरी में पंजाब पुलिस की एसआईटी ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। पंजाब के जिला फरीदकोट की अदालत ने उसे 3 अलग-अलग मामलों में भगोड़ा घोषित कर रखा था। 12 अक्तूबर 2015 को पंजाब के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई थी। इस मामले में जुलाई 2020 को एसआईटी ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को प्रमुख साजिशकर्ता के तौर पर जबकि डेरा की राष्ट्रीय समिति के तीन सदस्यों हर्ष धूरी, प्रदीप कलेर और संदीप बरेटा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। बाद में एसआईटी की गुजारिश पर मामला फरीदकोट से चंडीगढ़ जिला अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था। एसआईटी लंबे समय से आरोपी प्रदीप कलेर की तलाश में थी।
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एसआईटी ने बीते मार्च महीने में डेरा प्रेमी प्रदीप कलेर को चंडीगढ़ की अदालत में पेश किया था, जहां उसके 164 के बयान दर्ज किए गए थे। आरोपी ने अदालत में अपने बयानों में खुलासा किया था कि बेअदबी की घटना को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और हनी प्रीत के कहने पर अंजाम दिया गया था। साथ ही उसने अपनी व अपने परिजनों की जान को खतरा भी बताया था। बयान दर्ज होने के बाद कलेर ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर अदालत ने एसआईटी को नोटिस जारी किया था। आरोपी पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि एसआईटी ने कलेर से पूरे मामले में संक्षिप्त तौर पर पूछताछ पूरी कर चुकी है। उसके पास से कुछ भी रिकवरी नहीं हुई है इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। वहीं एसआईटी ने अदालत को बताया कि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को धमका सकता है। इसके अलावा आरोपी को जमानत मिलने पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी प्रदीप कलेर को जमानत दे दी।
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