पंचकूला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, भिवानी के पूर्व इंचार्ज कुलदीप सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत से नियमित जमानत मिल गई। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर जमानत मंजूर की। आरोपी को सात दिन के भीतर पासपोर्ट जमा करने अथवा पासपोर्ट न होने का शपथपत्र देने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहने की शर्तें भी लगाई गई हैं। सीबीआई ने जुलाई 2025 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप है कि कुलदीप सिंह ने ज्ञात आय से करीब 98 प्रतिशत अधिक, 28.20 लाख रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त 2026 को होगी।