पंचकूला। गांव आसरेवाली के जंगलों में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में गिरफ्तार जाहिर खान उर्फ छोटू को अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। अदालत ने उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
वन्यजीव विभाग की शिकायत पर मार्च 2026 में मामला दर्ज किया था। एसआईटी जांच के दौरान आरोपी को 28 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने जांच पूरी होने और चालान पेश करने के बाद जमानत मंजूर की।