पंचकूला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने प्लॉट सौदे से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में आरोपी अक्षय गर्ग और उनके बेटे यज्ञ गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला थाना सेक्टर-7 में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, अक्षय गर्ग ने मोहाली के गांव माहिवाल का प्लॉट अपना बता कर 1 लाख रुपये बयाना लिया, लेकिन रजिस्ट्री की तारीख पर पेश नहीं हुए। जांच में यह भी सामने आया कि वे प्लॉट के वास्तविक मालिक नहीं थे। अदालत ने आरोपों की गंभीरता और रिकॉर्ड को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार किया।