पंचकूला। कोर्ट ने एक मामले में अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) की याचिका पर सुनवाई करते हुए अरोपी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश सेशन जज की अदालत ने सोमवार को सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अरोपी को अगली तारीख से पहले ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर नियमित जमानत (रेगुलर बेल) की अर्जी दाखिल करनी होगी, जिस पर ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार निर्णय लेगा।
मामले के अनुसार, सूरज सिंह (26) पुत्र संजय सिंह निवासी दरिया, चंडीगढ़ ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि उसे पुलिस ने झूठे मामले में फंसाया है। आरोपी ने अदालत को बताया कि वह पहले नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट में पेश हो रहा था, लेकिन 8 अक्टूबर 2025 को वह गलत तारीख नोट कर लेने के कारण अदालत में पेश नहीं हो सका। इसी कारण उसकी जमानत रद्द कर दी गई और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए गए। यह मामला 22 फरवरी 2021 को दर्ज एफआईआर नंबर 7 से जुड़ा है, जो जीआरपी थाना, चंडीगढ़ में दर्ज है।