पंचकूला। रिटायर्ड सेना अधिकारी से 1.37 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी राजेश उर्फ रोम्मी को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले को गंभीर आर्थिक अपराध बताया। साइबर क्राइम थाना सेक्टर-20 में दर्ज मामले में आरोप है कि राजेश ने कमीशन के बदले बैंक खाता, सिम कार्ड और बैंकिंग दस्तावेज अन्य आरोपियों को उपलब्ध कराए थे, जिनका इस्तेमाल ठगी में किया गया। अदालत ने कहा कि मामले की जांच में उसकी भूमिका सामने आई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है।