चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नए लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने नियुक्ति को लेकर 13 जुलाई को अधिसूचना जारी की है। वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल का कार्यकाल इसी महीने 17 जुलाई को पूरा हो रहा है। सरकार इसके तुरंत बाद नए लोकायुक्त की नियुक्ति के मूड में है।
मुख्य सचिव की अधिसूचना अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल नए लोकायुक्त की नियुक्ति से पहले विधानसभा स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम या पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श करेंगे। उसके बाद निुयक्ति पर मुहर लगाई जाएगी।
हरियाणा लोकायुक्त कानून, 2002 की धारा 3 (2 ) में हरियाणा के मुख्यमंत्री का स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश के साथ इस विषय पर चर्चा करना अनिवार्य है। हरियाणा लोकायुक्त कानून की धारा 3 के अनुसार प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। अगर लोकायुक्त पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज अथवा किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या रह चुके हैं तो मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और यदि व्यक्ति किसी हाईकोर्ट का जज है या रह चुका है तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस विषय पर विचार-विमर्श करेंगे।
लोकायुक्त कानून में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि मुख्यमंत्री इस परामर्श के लिए बाध्य भी नहीं हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का निर्णय की अंतिम होगा।