पंचकूला। सेक्टर-5 स्थित एस-लाउंज में तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी सिकंदर अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस जांच में कमियां पाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष शोर के निर्धारित मानकों के उल्लंघन को साबित करने के लिए ठोस और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश नहीं कर सका।
मामला 5 नवंबर 2023 की रात करीब 3:40 बजे का है। पुलिस को गश्त के दौरान एस-लाउंज की ऊपरी मंजिल पर तेज आवाज में डीजे बजने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी सिकंदर अंसारी को पकड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपी डीजे बजाने का वैध परमिट नहीं दिखा सका था। इसके बाद साउंड सिस्टम कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया गया।
सुनवाई के दौरान सामने आया कि पुलिस ने शोर का स्तर मापने के लिए डेसिबल मीटर का इस्तेमाल नहीं किया। किसी स्वतंत्र गवाह या शोर से परेशान स्थानीय निवासी का बयान भी दर्ज नहीं किया गया। पुलिस आरोपी के डीजे चलाने से संबंधित फोटो या वीडियो भी पेश नहीं कर सकी। साक्ष्यों की कमी के चलते अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।