पंचकूला। गांव महेशपुर में घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के मामले में जिला अदालत ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। आरोपियों की पहचान सेक्टर-20 निवासी राजीव उर्फ पप्पी, अजीत और सुनील कुमार के रूप में हुई थी।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 10 अक्टूबर 2019 की रात पांच से छह लोग महेशपुर निवासी बीर दविंदर के घर पहुंचे थे। आरोप था कि हमलावरों ने किरायेदार प्रभु कुमार पासवान और रात्रि पासवान से मारपीट की। गली में खड़ी तीन गाड़ियों और एक स्कूटी के अलावा मार्केट स्थित ग्लास हाउस के शीशे भी तोड़े गए थे। शिकायत पर सेक्टर-5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।