अधिक बिलिंग पर उपभोक्ता फोरम सख्त, कंपनी को राशि लौटाने व मुआवजा देने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। उपभोक्ता फोरम पंचकूला ने इंटरनेशनल रोमिंग में गड़बड़ी और अधिक बिलिंग के मामले में भारती एयरटेल लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है।
शिकायतकर्ता संजीव गोयल ने बताया कि जुलाई 2023 में भूटान यात्रा के दौरान उन्होंने 30 दिन का रोमिंग पैक एक्टिवेट करने का प्रयास किया, लेकिन तकनीकी कारणों से सेवा सही तरीके से शुरू नहीं हुई। कंपनी ने 10 दिन का पैक एक्टिवेट होने का दावा किया, जबकि ग्राहक ने इसे गलत बताया।
सेवाएं सही ढंग से न मिलने के बावजूद ग्राहक को 11,313 रुपये से अधिक का बिल भेजा गया। सुनवाई के दौरान फोरम ने पाया कि कंपनी प्लान अपग्रेड करने में विफल रही और कोई ठोस साक्ष्य भी पेश नहीं कर सकी। फोरम ने कंपनी को 6,998 रुपये अतिरिक्त राशि ब्याज सहित लौटाने और 7,500 रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए।