पंचकूला। कोरोना के इलाज के दौरान अतिरिक्त बिल वसूलने वाले तीन निजी अस्पतालों ने मंगलवार को 21 मरीजों एवं उनके परिजनों को 2108093 रुपये के चेक वापस किए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति के निर्देश पर यह राशि वापस की गई। इसके अलावा डीसी विनय प्रताप सिंह ने निजी अस्पतालों को 31 जुलाई तक सेल्फ ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन एक अप्रैल से 15 मई के बीच के सभी बिलों का विस्तृत विवरण दे। इसके बाद निगरानी कमेटी के सदस्य सभी अस्पतालों के बिलों का ऑडिट करेंगे। उपायुक्त ने पारस अस्पताल, अल्केमिस्ट और विंग्स अस्पताल के प्रतिनिधियों ने मरीजों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चेक सौंपे। पारस अस्पताल ने 13 मरीजों के परिवारों को 1291092 रुपये के चेक सौंपे, अल्केमिस्ट अस्पताल ने पांच और विंग्स अस्पताल ने तीन मरीजों के परिजनों को क्रमश: 639347 और 177654 रुपये के चेक वितरित किए।
मरीजों के परिजनों ने विस अध्यक्ष से की थी शिकायत
कोविड-19 के मरीजों के परिजनों द्वारा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को शिकायत की थी कि पंचकूला में निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के नाम पर उनसे अधिक पैसे वसूले हैं। इस पर उन्होंने कार्रवाई कर शिकायतों की जांच करने के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित करने की सिफारिश की थी। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि ऐसी शिकायतों पर संज्ञान लेकर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निजी अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। इसके बाद उनके द्वारा ऐसे सभी निजी अस्पतालों की व्यक्तिगत सुनवाई की गई, जिसमें निजी अस्पतालों ने माना कि कई मामलों में मरीजों और उनके परिजनों से ओवर चार्जिंग की गई थी। ऐसे सभी निजी अस्पतालों को मरीजों से वसूले गई अधिक राशि को जल्द से जल्द वापस करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर निजी अस्पतालों ने अपनी सहमति जताई थी।
सेल्फ आडिट कर अतिरिक्त बिल रिफंड करें
उपायुक्त ने ओवरचार्जिंग के ऐसे सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेने और शिकायतकर्ताओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए समिति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस दिशा में और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बाद में उन्होंने तीनों निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, इसमें उन्होंने अस्पतालों को बिलों का सेल्फ ऑडिट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि सेल्फ ऑडिट के दौरान किसी मरीज से ओवर चार्जिंग की बात सामने आती है तो अस्पताल द्वारा ऐसे मरीजों या उनके परिवार के सदस्यों से फोन या ईमेल के माध्यम से सूचित कर रिफंड करने की व्यवस्था की जाए।
उन्होंने बिलों का सेल्फ ऑडिट 31 जुलाई 2021 तक किसी भी हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि अभी भी किसी को निजी अस्पतालों द्वारा ओवर चार्जिंग की शिकायत है तो वह अपनी शिकायत अतिरिक्त उपायुक्त पंचकूला के कार्यालय में दे सकते हैं। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, सिटी मजिस्ट्रेट सिमरनजीत कौर, सिविल सर्जन डॉ. जसजीत कौर, सदस्य जिला स्तरीय समिति बीबी सिंघल और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।