प्राइवेट प्ले वे स्कूलों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य- सतपाल शर्मा
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। जिला में चल रहे सभी प्राइवेट प्ले वे स्कूलों को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राईट (एनसीपीसीआर) की हिदायतों के अनुसार चलाया जाना चाहिए। इस संबंध में ncpcr.gov.in वेबसाइट पर प्राइवेट प्ले वे स्कूलों के लिए हिदायतें उपलब्ध करवाई गई हैं।
उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि प्राइवेट प्ले वे स्कूलों के पंजीकरण के लिए संचालक अब सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिला पंचकूला में चल रहे प्राइवेट प्ले वे स्कूलों का एनसीपीसीआर की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। जिला के जिन प्राइवेट प्ले वे स्कूलों ने पंजीकरण नही करवाया है वो जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचकूला की टीम जल्द ही जिले भर में निरीक्षण अभियान शुरू करेगी। निरीक्षण के दौरान बिना पंजीकरण के पाए गए प्राइवेट प्ले वे स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जायेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर ध्यान देना व प्राइवेट प्ले- वे स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।