वर्ष 2022 में फोन पर बातचीत के बाद युवती नानी के घर युवक से मिली थी, जहां गलत काम का आरोप लगाया गया। उस समय उसकी उम्र करीब 17 वर्ष थी। युवक ने शादी का भरोसा दिया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया।
नाबालिग से दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में पंचकूला जिला अदालत ने रायपुररानी क्षेत्र निवासी आरोपी युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। उसके खिलाफ 4 नवंबर 2024 को रायपुररानी थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था।
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शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में फोन पर बातचीत के बाद युवती नानी के घर युवक से मिली थी, जहां गलत काम का आरोप लगाया गया। उस समय उसकी उम्र करीब 17 वर्ष थी। युवक ने शादी का भरोसा दिया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन आरोप साबित नहीं कर पाया, जिसके चलते अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।