चार साल पुराने केस में आरोप साबित नहीं कर सका अभियोजन पक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। पिंजौर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो सका।
मामला 6 जुलाई 2022 को दर्ज किया गया था। शिकायत में नाबालिग ने पड़ोसी पर प्रेम संबंध का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम पाए जाने पर मामले में पाक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई थीं।
सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने पूर्व बयानों का समर्थन नहीं कर सकी, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर पड़ गया। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर बरी कर दिया।