पंचकूला। एलजी के नए एयर कंडीशनर से गर्म हवा आने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एलजी कंपनी और वीके डिस्ट्रीब्यूटर जीरकपुर को एसी की रकम 37 हजार 400 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। ग्राहक को मानसिक परेशानी होने पर दस हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है।
सेक्टर-19 में रहने वाले राहुल कुमार कश्यप ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि उसने 15 मई 2022 को वीके डिस्ट्रीब्यूटर जीरकपुर से 37 हजार 400 रुपये का एलजी कंपनी का डेढ़ टन का स्प्लिट एसी खरीदा था। अगले ही दिन एसी से ठंडी हवा आनी बंद हो गई। उसने इसकी शिकायत डिस्ट्रीब्यूटर से की। कंपनी ने मैकेनिक भेजा और उसने एसी के आउटडोर से गैस लीकेज की समस्या बताई। सर्विस इंजीनियर ने आउटडोर में गैस भरी थी। गैस भरवाने के अगले ही दिन एसी का कुछ घंटे इस्तेमाल करने के बाद पता चला कि एसी सही से कूलिंग नहीं कर रहा है।
इसकी शिकायत उन्होंने दोबारा कंपनी से की। एलजी कंपनी ने सर्विस इंजीनियर भेजा और गैस लीकेज की समस्या बताई। 7 सितंबर 2022 को उसने फिर से एसी की कंप्लेंट डाली। सर्विस इंजीनियर ने एसी को चेक किया, लेकिन उनकी इस समस्या का समाधान नहीं निकला। कंपनी को बार-बार शिकायत करने के बाद भी एसी ठीक नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में वीके डिस्ट्रीब्यूटर जीरकपुर और एलजी कंपनी को पार्टी बनाया था। आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानकर कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर पर हर्जाना लगाया और एसी की रकम वापस करने के आदेश दिए हैं।