समझौता ब्लास्ट मामले में हुई सुनवाई, आरोपियों से पूछे गए 140 प्रश्न
- मुख्य आरोपी असीमानंद सहित सभी आरोपी कोर्ट में हुए पेश
- कोर्ट में मामले की सुनवाई छह घंटे तक चली
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में गुरुवार को पंचकूला स्थित एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले में मुख्य आरोपी असीमानंद सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कोर्ट में सवालों की सूची दाखिल की है। जिसमें इन सवालों पर स्वामी असीमानंद के 313 के तहत बयान दर्ज किये जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी को होगी। समझौता ब्लास्ट के आरोपी असीमानंद सहित सभी से 140 सवाल पूछे गए। कोर्ट में मामले की सुनवाई वीरवार को छह घंटे हुई।
बता दे कि भारत-पाकिस्तान के बीच एक सप्ताह में दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 में बम धमाका हुआ था। इसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी। ब्लास्ट के दौरान 12 लोग घायल हो गए थे। ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी। धमाके में जान गवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे। मारे जाने वाले 68 लोगों में 16 बच्चों समेत चार रेलवे कर्मी भी शामिल थे। विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुआ था। इस ब्लास्ट के सभी आरोपियों के खिलाफ ये मामला पंचकूला की एनआईए कोर्ट में केस चल रहा है। मामले में अब तक कुल 224 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, जबकि 302 गवाह थे।