चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 8507 प्लॉट आवंटियों को एन्हांसमेंट में 800 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्राधिकरण आवंटियों के लिए 2022 में फिर एकमुश्त भुगतान योजना लाया है। यह योजना 17 अगस्त से 30 सितंबर 2022 तक जारी रहेगी।
लाभ लेने वाले आवंटियों के लिए मानदंड और पात्रता तय कर दी गई है। योजना आवासीय भूखंडों, समूह आवास स्थलों, संस्थागत और औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों पर लागू होगी। 140 सेक्टरों के आवंटी इसका लाभ उठा सकेंगे। योजना की पूरी जानकारी एचएसवीपी की वेबसाइट (www.hsvphry.org.in) पर उपलब्ध है।
प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा कि यह वैकल्पिक योजना है। आवंटी इसका लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे बिना शर्त शपथ पत्र देना होगा कि वह व्यक्तिगत, किसी संघ या समाज के माध्यम से किसी भी न्यायालय में लंबित मुकदमे को वापस लेगा। वह भविष्य में राशि में बढ़ोतरी पर कोई विवाद नहीं करेगा। योजना का लाभ उन आवंटियों को नहीं मिलेगा, जिन्होंने पहले एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएसएस) या अंतिम निपटान योजना (एफएफएसएस) का लाभ ले रखा है। वे आवंटी भी लाभ के पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने अपनी मर्जी से अतिरिक्त मूल्य के साथ ब्याज, विलंबित ब्याज के साथ देय राशि का भुगतान कर दिया है।
किसी भी संदेह, सवाल के मामले में पात्र आवंटियों को अपनी अर्जी प्राधिकरण के संबंधित संपदा कार्यालयों को भेजनी होगी। वे अंतिम निपटान योजना पोर्टल पर भी अपना अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। योजना का लाभ केवल उन आवंटियों को मिलेगा, जो तय समय में पूरा बकाया चुका देंगे। मुख्यमंत्री की पहल पर एकमुश्त भुगतान योजना की शुरूआत सबसे पहले वर्ष 2018 में की गई थी।