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जीएसटी

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जीएसटी : होटल इंडस्ट्री पर पड़ेगी मार, उपभोक्ता पर भी बढ़ेगा भार
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पहली जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर का असर होटल इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। हालांकि इसका सीधा-सीधा असर उपभोक्ताओं पर होगा, लेकिन शुरुआती 2-3 महीने तक होटल इंडस्ट्री पर भी इसका अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा। होटल इंडस्ट्री अभी 12 फीसदी तक टैक्स देती है, जीएसटी में इसे 18 से 28 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं फोर और फाइव स्टार होटलों में जहां 7 हजार रुपये से अधिक का प्रतिदिन कमरे का चार्ज वसूला जाता है, उन्हें 28 फीसदी तक टैक्स देना होगा। हालांकि एक हजार रुपये रेंट वाले कमरे पर जीएसटी फिलहाल लागू नहीं है।
होटल एलटिस के मालिक एमपीएस चावला के अनुसार होटल में आने वाले कस्टमर ही टैक्स पे करते हैं। आगे भी वह ही टैक्स पे करेंगे। वर्तमान में 12 फीसदी टैक्स है बाद में 18 हो जाएगा। इसका सीधा असर कस्टमर की जेब पर ही पड़ेगा। अभी 7 हजार रुपये वाले कमरे पर कुल मिलाकर 1400 रुपये टैक्स बनता है। जीएसटी के बाद यह 1960 रुपये हो जाएगा। होटलों में शुरुआती दो महीने कारोबार हल्का रहने की संभावना है।
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चंडीगढ़ होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अरविंदर सिंह के अनुसार होटल मालिकों पर जीएसटी का कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, जो भी असर होगा वह होटल में आने वालों पर ही होगा। उन्हें पहले के मुकाबले होटल रूम महंगा मिलेगा।
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होटल अरोमा के मालिक मनमोहन के अनुसार जीएसटी होटल मालिकों के लिए फायदेमंद लग रहा है। पहले के मुकाबले इसमें टैक्स की जो दर है वह कम है। होटल व्यवसायी पहले के मुकाबले अलग-अलग तरह के टैक्स देते थे। अब वह केवल एक ही तरह का टैक्स देंगे, वह भी सीधा 18 प्रतिशत। बाकि जीएसटी के लागू होने के बाद देखते हैं इसमें क्या-क्या सामने आता है।

- टूरिस्ट को उठाना पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
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