लापरवाही से बाइक चलाने पर ट्रिब्यूनल सख्त, बीमा कंपनी करेगी भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, पंचकूला ने सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को कुल 6 लाख 28 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि का भुगतान प्रथम चरण में बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा।
मामले के अनुसार 31 दिसंबर 2023 को गांव देवी नगर, जिला पंचकूला निवासी रामजी माल (66) मंदिर में सेवा कार्य पूरा करने के बाद पैदल अपने घर लौट रहे थे। दोपहर करीब 1:55 बजे सडक़ किनारे चलते समय जयपुर निवासी आलोक जैन द्वारा तेज व लापरवाही से चलाई जा रही मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में रामजी माल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
इस संबंध में थाना सेक्टर-5, पंचकूला में मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मृतक की पत्नी और तीन पुत्रों ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माना कि दुर्घटना पूरी तरह चालक की लापरवाही से हुई और संबंधित वाहन बीमित था। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने आश्रितों को निर्भरता हानि, अंतिम संस्कार, संपत्ति हानि और कंसोर्टियम मद के तहत कुल 6.28 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही याचिका दायर करने की तिथि से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देने के निर्देश दिए गए हैं।