सरकारी फंड के गबन से जुड़े मामले में पंचायत विभाग ने खन्ना के ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कुलविंदर सिंह रंधावा को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोप है कि आरोपी ने अनधिकृत खाते खुलवाकर 58.25 लाख की रुपये की गलत तरीके से अदायगी की। इसके बाद पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के आदेश पर कार्रवाई की गई है।
निलंबन के दौरान उक्त अधिकारी का हेडक्वार्टर दफ्तर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी मोहाली होगा। निलंबित अधिकारी को पंजाब सिविल सेवाएं रूल्ज के नियम 7.2 के अधीन नियमों और शर्तों के अनुसार गुजारा भत्ता दिया जाएगा।
पंचायत विभाग के पास बीडीपीओ खन्ना कुलविंदर सिंह रंधावा के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थीं। इसके बाद पंचायत विभाग ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) लुधियाना को जांच सौंपी। डीडीपीओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि कुलविंदर सिंह रंधावा ने पंचायत समिति खन्ना के फंडों का दुरुपयोग किया और अनधिकृत खाते खुलवा कर बिना मंजूरी के 58.25 लाख रुपये की गलत ढंग से अदायगी की। इसके बाद उन्हें निलंबन किया गया।
वहीं, विभाग ने साफ किया है कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले को किसी भी कीमत पर बक्शा नहीं जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब पंचायत विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई हुई हैं। इससे पहले लुधियाना में सरकारी फंडों के दुरुपयोग का मामला सामने आया था। इसमें भी 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी।