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पाकिँग का ठेका रद हो सकता है

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आर्य इंफ्रा ने नगर निगम में नहीं जमा कराए 2.87 करोड़, रद्द हो सकता है पार्किंग ठेका
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सबहेड
नगर निगम कंपनी को एक भेजेगा नोटिस, कंपनी ने मांगी थी आठ फरवरी तक की मोहलत

समय पर तिमाही किस्त जमा नहीं करने पर लगाई गई है 18 प्रतिशत पेनल्टी

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शहर में 25 पेड पार्किंग चलाने वाली कंपनी आर्या टोल इंफ्रा लिमिटेड ने एक बार फिर नगर निगम को सिरदर्दी दे दी है। कंपनी को पार्किंग ठेके की 2.87 करोड़ की किस्त बीते आठ फरवरी तक नगर निगम में जमा करानी थी लेकिन कंपनी ने यह रकम जमा नहीं कराई। खास बात यह है कि कंपनी के लिए यह अंतिम अवसर था। ऐसे में अब नगर निगम आर्या टोल इंफ्रा लिमिटेड को पार्किंग का ठेका रद्द करने का नोटिस भेजेगा, जिसकी तैयारी कर ली गई है।
आर्य टोल इंफ्रा लिमिटेड को नगर निगम के पास 25 दिसंबर 2018 को 3.69 करोड़ रुपये ठेके के तिमाही किस्त के रूप में जमा कराने थे। इसमें से कंपनी ने अब तक 1.17 करोड़ रुपये ही जमा कराए हैं। ड्यू डेट पर राशि जमा कराने पर एक सप्ताह का ग्रेस पीरियड मिलता है, लेकिन अब ग्रेस पीरियड भी समाप्त हो चुका है। कंपनी पर तीन जनवरी के बाद 18 प्रतिशत का पैनल इंस्टरेस्ट लगाया गया है। कंपनी ने भुगतान के लिए आठ फरवरी तक का समय मांगा था जो अब पूरा हो चुका है। इस मांगे गए समय में भी कंपनी ने नगर निगम को राशि जमा नहीं कराई।
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नगर निगम ने शहर में 25 पेड पार्किंग का संचालन करने वाली कंपनी आर्य टोल इंफ्रा लिमिटेड पर जुर्माने के रूप में 18 प्रतिशत ब्याज लगाया था। यदि कंपनी ने 8 फरवरी तक ब्याज समेत बकाया राशि 2.87 करोड़ नहीं जमा कराया तो ठेका रद्द करने का नोटिस भेजा जाएगा। डयू डेट बीत जाने पर नगर निगम ने कंपनी पर 18 प्रतिशत पेनल इंस्टरेस्ट लगाया था।
आर्य टोल इंफ्रा लिमिटेड को नगर निगम के पास 25 दिसंबर 2018 को 3.69 करोड़ तिमाही किस्त के रूप में जमा कराना था। इसमें से कंपनी ने अब तक 1.17 करोड़ ही जमा कराए हैं। ड्यू डेट पर राशि जमा कराने पर एक सप्ताह का ग्रेस पीरियड मिलता है, लेकिन अब ग्रेस पीरियड समाप्त हो चुका है। कंपनी पर तीन जनवरी के बाद 18 प्रतिशत का पैनल इंस्टरेस्ट लगाया गया है। कंपनी ने भुगतान के लिए आठ फरवरी तक का समय मांगा था।

जुलाई में भी दिया था ठेका रद्द करने का नोटिस
नगर निगम ने आर्य टोल इंफ्रा लिमिटेड को सात जुलाई 2018 को भी ठेका रद्द करने का नोटिस दिया था। यदि कंपनी ने समय पर राशि जमा नहीं कराई तो एक बार फिर जुलाई वाली स्थिति आ सकती है। नगर निगम ने 9 जुलाई 2018 को पार्किंग का पजेशन अपने हाथों में ले लिया था। नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ कंपनी अदालत चली गई थी। अदालत के आदेश पर 11 जुलाई को पार्किंग का पजेशन देने को कहा गया था। इसके साथ ही किस्त जमा कराने की शर्त भी लगाई थी।
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कोटस...
समय पर राशि जमा नहीं कराने पर 18 प्रतिशत ब्याज जुर्माने के रूप में लगाया गया है। 8 फरवरी 2019 तक राशि जमा कराने का अंतिम अवसर था। कंपनी को बकाया राशि ब्याज समेत 2.87 करोड़ रुपये जमा कराने थे अब जबकि कंपनी ने राशि तय समय पर नहीं जमा कराई है तो अब पार्किंग का ठेका रद्द करने की कार्रवाई शुरू होगी। इस संबंध में एक दो दिनों में आर्या टोल इंफ्रा को नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।
-तिलक राज, एडिशनल कमिश्नर, नगर निगम चंडीगढ़
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