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कैट:

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सेक्रेटरी एजुकेशन समेत डायरेक्टर स्कूल और डीईओ को अवमानना नोटिस
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कैट से 141 कांट्रेक्चुअल जेबीटी टीचर्स की याचिका पर जारी किया नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने 141 कांट्रेक्चुअल जेबीटी टीचर्स की याचिका पर सेक्रेटरी एजुकेशन समेत डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रूबिंदरजीत सिंह बराड़ और डिस्ट्रिक्टि एजुकेशन ऑफिसर (डीईओ) को अवमानना नोटिस जारी किया है।
इन टीचर्स की याचिका पर कैट ने साल 2017 में शिक्षा विभाग को डीए जारी करने के आदेश दिए थे। सात महीने बाद तक शिक्षा विभाग द्वारा आदेशों की पालना नहीं करने पर कैट ने अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता टीचर्स के वकील रनजीवन सिंह ने बताया कि शहर के विभिन्न स्कूलों के 152 कांट्रेक्चुअल जेबीटी टीचर्स ने बीते साल कैट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कैट से प्रशासन के 10 फरवरी 2016 के ऑर्डर खारिज करने की मांग की थी। इस ऑर्डर में प्रशासन ने टीचर्स के डीए की मांग को निरस्त किया था। प्रशासन ने अपने ऑर्डर में इन टीचर्स को डीए नहीं दिए जाने पर डीए का लाभ केवल रेगुलर टीचर के लिए होने का तर्क दिया था।
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इस ऑर्डर को चुनौती देते हुए एडवोकेट रनजीवन सिंह ने दायर याचिका पर कैट में कहा था कि कांट्रेक्चुअल टीचर भी बेसिक पे व डीए के योग्य हैं। उन्होंने पूर्व की कुछ जजमेंट का भी हवाला दिया था। कैट ने 16 जुलाई 2018 को टीचर्स की याचिका सही ठहराते हुए शिक्षा विभाग के 10 फरवरी 2016 के आदेश खारिज कर उन्हें डीए दिए जाने के आदेश दिए थे।
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