बच्ची के अपहरण और दुराचार करने वाले को 15 साल कैद
अदालत ने 1.65 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
जुर्माना राशि में से 1.50 लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पांच साल की बच्ची के अपहरण और उससे दुराचार के मामले में जिला अदालत ने सेक्टर-21 निवासी रवि किरण को 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.65 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि में से 1.50 लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने रवि किरण को पॉक्सो एक्ट 6, आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है। पुलिस ने पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर रवि के खिलाफ केस दर्ज किया था।
मामला पिछले साल 16 दिसंबर का है। पीड़ित की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी पांच साल की बेटी घर के पास स्थित पार्क में खेल रही थी। वह परिवार के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। दोपहर करीब दो बजे वह पार्क में गई थी। शाम तक जब वह वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की और साथ ही इसकी सूचना पति और पुलिस को दी। काफी देर तलाश के बाद उसकी बेटी रवि किरण के घर से मिली। उस वक्त पीड़िता को वह घर ले आई, लेकिन डर के कारण वह कुछ बोल नहीं सकी। बाद में उसने मां को बताया कि, जब वह पार्क में खेल रही थी तो दोषी वहां आया और उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद उसकी मां ने गौर किया तो बच्ची की पीठ पर निशान भी पाए। इसके बाद फौरन उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया तो उसमें दुराचार की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने दोषी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।