पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) पंचकूला ने दो वर्ष पुराने सड़क दुर्घटना मामले में मृतक युवक के परिजनों को 31.56 लाख रुपये तथा घायल व्यक्ति को 4.28 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा मई 2024 में गांव बागवाली के निकट हुआ था, जिसमें बिहार निवासी 22 वर्षीय अमोद पासवान की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। याचिका के अनुसार अमोद पासवान एक निजी कंपनी में कार्यरत था और अपने सहकर्मी के साथ देहरादून से चंडीगढ़ लौट रहा था। इसी दौरान उनकी बोलेरो वाहन आगे चल रहे एक टिप्पर से टकरा गई। दुर्घटना में अमोद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं वाहन चालक मोहन लाल भी घायल हुआ था। मामले की सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार और घायल व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए संबंधित वाहन चालक और मालिक को निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।