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Panchkula News: सड़क हादसे में घायल को 26.50 लाख रुपये मुआवजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। वर्ष 2022 में हुए एक सड़क हादसे के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पंचकूला ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए घायल व्यक्ति को 26 लाख 50 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित को इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है।
18 अप्रैल 2022 को पंचकूला में हुए सड़क हादसे में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कपासहेड़ा निवासी 43 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। दुर्घटना में शामिल बोलेरो पिकअप वाहन चंडीगढ़ पंजीकृत था। हादसे के बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिससे उपचार पर भारी खर्च हुआ और आय का भी नुकसान उठाना पड़ा।
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घायल ने उपचार खर्च और आर्थिक क्षति को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिकरण में मुआवजे की याचिका दायर की थी। मामले में वाहन चालक, वाहन स्वामी और बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दस्तावेज और दलीलें पेश की गईं।
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आपसी समझौते से सुलझा मामला
सुनवाई के दौरान घायल और बीमा कंपनी के बीच आपसी सहमति बन गई। अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में समझौते के बयान दर्ज किए गए, जिसके तहत बीमा कंपनी ने 26.50 लाख रुपये पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में देने पर सहमति जताई।
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