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ओडी टवेरा हादसा, आरोपी ने दायर की पुनर्विचार याचिका

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गाजियाबाद के ध्यानार्थ.........
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ऑडी-टवेरा हादसे में दायर की पुनर्विचार याचिका
2013 में हुआ था हादसा, आरोपी ऑडी कार चालक ने ट्रायल न चलाने की लगाई गुहार
गाजियाबाद निवासी साहिल और कुलदीप के साथ टवेरा चालक की हो गई थी मौत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
चर्चित ऑडी-टवेरा सड़क हादसे में आरोपी ऑडी कार चालक रजत कपूर ने अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर कर ट्रायल न चलाए जाने की गुहार लगाई है। आरोपी की याचिका पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेएस सिद्धू की अदालत ने अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
बता दें कि चार साल पहले सेक्टर-17 में हुए टवेरा और ऑडी एक्सीडेंट मामले में सीजेएम कोर्ट ने मुख्य आरोपी रजत कपूर के खिलाफ केस में धारा 304 (2) (जब पता हो कि इस हरकत से किसी की मौत हो सकती है, लेकिन इरादा ऐसा न हो) जोड़ी थी। जबकि पुलिस ने ऑडी कार चालक रजत कपूर, गुरप्रीत सिंह, ट्री विक्रम सिंह, प्रभजोत और हरसिमरन के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 304ए के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि बाद में केस में 201 और 212 की धारा जोड़ी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में जांच फिर से करवाई और 304 (2) को जोड़ा गया। हालांकि, शिकायतकर्ता पक्ष 304 लगाने की अपील कर रहा था।
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सेक्टर-17 थाने में दर्ज मामले के अनुसार 23 जुलाई 2013 को वैशाली, गाजियाबाद निवासी संजीव रस्तोगी, साहिल, रौनक और कुलदीप हिमाचल के धर्मपुर से टैक्सी कर चंडीगढ़ आ रहे थे। चंडीगढ़ सेक्टर-17 से उन्हें नई दिल्ली के लिए बस पकड़नी थी। दोपहर 12.30 बजे सभी टवेरा कार के ड्राइवर हस्त बहादुर के साथ गाड़ी से चंडीगढ़ पहुंचे। कार सवार सभी युवक पौने एक बजे के करीब जैसे ही आईएसबीटी के पास सेक्टर-18 की रोड पर पहुंचे तो सेक्टर-17 की ओर से तेज रफ्तार से आ रही एक ऑडी डिवाइडर पर लगे पोल को तोड़ती हुए आई और उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। ऑडी कार की टक्कर से दोनों कार में सवार युवकों को गंभीर चोट आई। वहीं, टवेरा के ड्राइवर हस्त बहादुर और उसमें सवार गाजियाबाद निवासी साहिल और कुलदीप की मौत हो गई थी।
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